जनता और पुलिस की मुस्तैदी: शराब के नशे में बस चला रहे चालक पर त्वरित कार्रवाई, टला बड़ा हादसा!
शराब के नशे में बस चलाते पाए गए चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्रवाई। आमजन की सुरक्षा, सुरक्षित यातायात और सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने की दिशा में सुकमा पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

सुकमा।इसी कड़ी में आज थाना गादीरास पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों से भरी बस के एक नशेड़ी चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की है।आजमंगलवार को कोंटा बस स्टैंड में संचालित RBMP बस (क्रमांक CG-18 F-1700) के चालक की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर जागरूक स्थानीय नागरिकों ने तुरंत इसकी सूचना थाना गादीरास को दी। सूचना मिलते ही थाना गादीरास पुलिस की टीम बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंची। वह उपस्थित नागरिको ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सबसे पहले बस को रुकवाया ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।वैज्ञानिक पद्धति (ब्रीथ एनालाइजर)से पुलिस टीम द्वारा चालक का अल्कोहल टेस्ट किया गया, जिसमें उसके शराब के अत्यधिक नशे में होने की प्रारंभिक पुष्टि हुई।आरोपी बस चालक के शेख सादिक पिता शेख साबिर उम्र 32 साल निवासी सुकमा खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम(MV Act) की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से बस (CG-18F 1700) को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया है।वाहन के समस्त आवश्यक दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस द्वारा मामले का प्रतिवेदन (Challan) तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), सुकमा के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की आम जनता से अपील: "यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले किसी भी वाहन चालक को बख्शा नहीं जाएगा। सुकमा पुलिस और जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। भविष्य में भी इस प्रकार की औचक जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस नागरिकों की सजगता की सराहना करती है।"



